यदि इरकॉन में कोई रिश्वत मांगता है या इस संगठन में आपके पास भ्रष्टाचार से संबंधित कोई सूचना है या यदि आप इरकॉन में भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, तो आप डाक या ई-शिकायत के माध्यम से मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)/इरकॉन को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
शिकायतें दर्ज करना
ई-शिकायतों का उद्देश्य प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाना है। शिकायतों की सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। शिकायतों पर सीवीसी/आईआरवीएम के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है। दिशानिर्देशों के अनुसार बेनामी/छद्मनामी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।
शिकायतों के लिए दिशानिर्देश
शिकायत पर कार्रवाई के लिए सही नाम व पता होना अनिवार्य है।
शिकायत विशिष्ट ब्यौरे सहित संक्षिप्त होनी चाहिए। इसमें अस्पष्ट, असंगत और अतिरंजित विवरण नहीं होने चाहिए, ऐसे मामले में उसे केवल फाइल किया जाएगा।
शिकायत दर्ज किए जाने के पश्चात उस विषय पर किसी प्रकार के पत्राचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
केवल सतर्कता दृष्टिकोण वाली शिकायतों की ही जांच की जाएगी। सतर्कता दृष्टिकोण में सरकारी पद का दुरूपयोग, गैरकानूनी रूप से परितोषण की मांग तथा स्वीकार करना, दुर्विनियोजन/जालसाजी या धोखाधड़ी के मामले तथा निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं कीघोर उपेक्षा तथा स्वेच्छिक उपेक्षा, विशेषाधिकार का अनुचित प्रयोग आदि।
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